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September 30, 2023, 12:39 pm
REPORT : जिला दंडाधिकारी शिवराज वर्मा और 5 आरोपी, जब जारी किया ये बड़ा आदेश तो उड़ी रातों की नींद, अब जिले की इन सीमाओं से रहेंगे दूर, पढ़े खबर 

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खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा ने पुलिस अधीक्षक खरगोन के प्रतिवेदन पर अपराधिक गतिविधियों में लिप्त एवं समाज में अशांति फैलाने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के 05 व्यक्तियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। इनमें से 04 लोगों को 06 माह के लिए एवं 01 व्यक्ति को 03 माह की अवधि के लिए खरगोन, इंदौर, देवास, खंडवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश दिए हैं। इन व्यक्तियों को तत्काल इन जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने कहा गया है। इसके साथ ही पूर्व में जिला बदर किए गए 03 लोगों को 1 वर्ष तक प्रति 15 दिवस में संबंधित थाना प्रभारियों को थाने में आमद देने को कहा गया है।  

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त टावर बेड़ी बड़वाह निवासी 22 वर्षीय सोनु उर्फ माईकल पिता रामेश्वर सोनगिरे, बजरंग घाट थाना बड़वाह निवासी 30 वर्षीय सिकंदर पिता मुबारिक बेग, जयमलपुरा महेश्वर रोड़ थाना बड़वाह के 30 वर्षीय गरबा ऊर्फ विजय पिता मोहन मुजाल्दे और जयंति माता रोड़ थाना बड़वाह निवासी 23 वर्षीय रवि ऊर्फ भुरू पिता कालु यादव को 06 माह के लिए एवं ईस्लामपुरा मुक्तिधाम के पास खरगोन के 25 वर्षीय वसीम पिता अब्दुल रेहमान मंसुरी को 3 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इन लोगों को  खरगोन, धार, देवास, खण्डवा, बड़वानी, बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है। इनके विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में भादवि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लोगों को डराने-धमकाने, गाली-गलौच करने, जानलेवा हमला करना, जान से मारने की धमकी देना, हथियार लेकर घूमना आदि मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।      

पूर्व में जिला बदर किए गए ग्राम झिरन्या थाना चौनपुर के 38 वर्षीय टिंकु ऊर्फ हरचरणसिंह पिता त्रिलोकचंद भाटीया, भामपुरा थाना करही के 44 वर्षीय अशोक पिता पन्नालाल गंगारे, भाडली थाना मेनगांव के 45 वर्षीय आनंदराम पिता अर्जुन निहाल द्वारा जिला बदर की अवधि समाप्त होने के बाद कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया है और इन्हें आचरण में सुधार लाने के लिए अवसर प्रदान करते हुए इनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। जिसके अंतर्गत इन्हें आगामी 1 वर्ष तक माह के हर 15 दिन में अपनी आमद थाना प्रभारी खरगोन के समक्ष देने के लिए पाबंद किया गया है।

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