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September 30, 2023, 6:28 pm
BIG NEWS : विशेष न्यायालय रतलाम ने तत्कालीन यूनियन बैंक आफ इण्डिया के शाखा प्रबंधक को सुनाई 04 वर्ष की सश्रम कारावास सजा, 1000 रूपए के अर्थदण्ड से भी किया दण्डित, पढ़े खबर

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रतलाम। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के विशेष प्रकरण क्रमांक 01/2019 में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संतोष कुमार गुप्ता द्वारा आज दिनांक 30 सितम्बर 2023 को पारित अपने निर्णय में आरोपी महेन्द्र सिंह डेहरिया तत्कालीन शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा नामली जिला रतलाम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 7 और 13(1)डी में दोषसिद्ध पाते हुऐ धारा 7 को 13(1)डी मे समाहित मानते हुऐ, बड़ी धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) एवं 120बी भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित कर आरोपी को जेल भेजा गया।
जिला अभियोजन अधिकारी जिला रतलाम गोविन्द प्रसाद घाटिया के द्वारा बताया गया कि दिनांक 16 फरवरी 2018 को आवेदक हिम्मतसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी गुवालखेडी, पोस्ट बरबोदना, तहसील व जिला रतलाम ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे पिताजी रूपसिंह एवं मेरे पिताजी के भाई बलवंतसिंह एवं फुलसिंह के नाम से संयुक्त केसीसी खाता यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा नामली जिला रतलाम में है। मेरे पिताजी रूपसिंह ने आचार्य विद्यासागर योजना के अंतर्गत पशुपालन के लोन के लिए पशु चिकित्सालय रतलाम में आवेदन किया था, वहां से 4,25,000 रूपए सब्सिडी सहित लोन स्वीकृति होकर यूनियन बैंक आफ इण्डिया पहुच चुका है। जिसकी किश्त निकालने हेतु शाखा प्रबंधक महेन्द्र सिंह डेहरिया, शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा नामली से मिला तो उन्होने किश्त जारी करने के लिए मुझसे 25,000 रूपए रिश्वत की मांग की है। 
इस पर निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन ने रिश्वत की मांग की जाने की पुष्टि की जाने के लिए आवेदक हिम्मतसिंह को रिश्वत संबंधी वार्तालाप को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने के लिए शासकीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर आरोपी महेन्द्र सिंह डेहरिया, सहआरोपी दिलीप शर्मा और हिम्मतसिंह के मध्य हुई रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई गई। तत्पश्चात रिश्वत की मांग प्रमाणित पाए जाने पर, विधिवत ट्रैप कार्यवाही दिनांक 17 फरवरी 2018 को यूनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया, शाखा नामली जिला रतलाम में की गई तथा सहआरोपी दिलीप शर्मा को आवेदक हिम्मतसिंह राजपूत से 25,000 रूपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के द्वारा ट्रेप किया गया। आवेदक हिम्मतसिंह ने निरीक्षक बंसत श्रीवास्तव को बताया कि वह बैंक के अंदर गया था, बैंक मैनेजर से मिला तो उन्होने हाथ से ईशारा करके दिलीप शर्मा उर्फ जोशी को रूपए देने को कहा। इस पर वह दिलीप शर्मा के साथ बैंक से बाहर आया और दिलीप शर्मा उर्फ जोशी को रिश्वत के रूपए दे दिए। विज्ञप्त पंच विमल कुमार सूर्यवंशी ने सहआरोपी दिलीप शर्मा उर्फ जोशी से रिश्वत की राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने महेन्द्र सिंह डेहरिया के कहने पर हिम्मतसिंह से 25,000 रूपए लेकर अपनी पहिनी हुई ब्लू कलर की जींस की पेंट की पीछे की दाहीनी जेब में रखे है। जिस पर विज्ञप्त पंच विमल कुमार सूर्यवंशी ने सहआरोपी दिलीप शर्मा उर्फ जोशी की पहिनी हुई ब्लू कलर की जींस की पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में से रिश्वत के रूपए निकाले और गिनी तो 25,000 रूपए थे। इन करेंसी नोटो के नंबरों का मिलान किए जाने पर ये नोट वही नोट पाए गए, जो लोकायुक्त कार्यालय में फिनाफ्थीलीन पावडर लगाकर आवेदक की जेब में रखवाए गए थे। मौके पर सहआरोपी दिलीप शर्मा के हाथों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। सहआरोपी ने रिश्वत के नोट लेकर पहिनी हुई ब्लू कलर की जींस की पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिए थे। एफएसएल द्वारा रासायनिक परीक्षण में सहआरोपी के हाथ धुलवाने के घोल और ब्लू कलर की जींस की पेंट की पीछे की दाहिनी जेब जिसमें रिश्वत की राशि रखी गई थी के पोछन के घोल में फिनाफ्थलीन का परीक्षण धनात्मक पाया था।
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपीगणों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोग पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2019 को विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपी महेन्द्र सिंह डेहरिया तत्कालीन शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा नामली जिला रतलाम को दोषसिद्ध किया गया एवं एक अन्य आरोपी दिलीप शर्मा पिता लादूराम शर्मा उम्र 64 वर्ष विशेष सहायक (क्लर्क) यूनियन बैंक आफ इण्डिया को दोषमुक्त कर दिया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी कृष्णकांत चौहान, विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के द्वारा की गई है। 

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