नीमच। सोनल चौरसिया, विषेष न्यायाधीष (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला-नीमच द्वारा विवाह सहायता राशि स्वीकृत कराये जाने हेतु आवेदक से 6000 रू रिश्वत लेने वाले जनपद पंचायत, जावद के बाबू लक्ष्मण गुर्जर पिता रामचंद्र गुर्जर, उम्र- 54 वर्ष, स्थाई निवासी- ग्राम सुहागपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राजस्थान) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13(1)(बी), 13(2) के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 10000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विवेक सोमानी, विशेष लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 04 सितम्बर 2019 को फरियादी ओमप्रकाश धाकड़, निवासी-ग्राम तुम्बा, तहसील जावद, जिला नीमच ने पुलिस अधीक्षक विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन के समक्ष उपस्थित होकर एक शिकायत आवेदन पत्र दिया जिसके अनुसार उसकी माता लीलाबाई द्वारा जनपद पंचायत जावद में उसकी दोनों पुत्रियों के विवाह सहायता हेतु पृथक-पृथक 51,000 राशि की सहायता प्राप्त किये जाने हेतु आवदेन दिया था, जिसमें से 1 पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रूपये सहायता राशि प्राप्त हो चूकी थी, किंतु दुसरे प्रकरण की राशि 51,000 प्राप्त नहीं हुई थी। इस संबंध में आवेदक ने जब जनपद कार्यालय जावद में जाकर आरोपी लक्ष्मण गुर्जर से बात की तो उसने विवाह सहायता राशि स्वीकृत कराये जाने हेतु 9000 राशि रिश्वत की मांग की थी।
आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र पर कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त द्वारा बंसत श्रीवास्तव, निरीक्षक को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।