BREAKING NEWS
KHABAR : प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का.. <<     KHABAR : ‘या हुसैन’ की सदाओं के बीच निकला मोहर्रम.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रहे पूनम चंद बोरीवाल (मप्र पुलिस.. <<     NEWS : वंडर सीमेंट के एसटीईएम एवं एआई समर कैंप का.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी में खनन माफियाओं.. <<     SHOK SAMACHAR : श्रीराम जानकी मंदिर में हरि किर्तन.. <<     NEWS : श्रीमद्भागवत कथा में दिया आध्यात्मिक.. <<     NEWS : अर्बन बैंक की निदेशक मंडल बैठक सम्पन्न,.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रही रामदुलारी सैनी, परिवार में शोक.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     REPORT : अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, एक जेसीबी और दो.. <<     BIG REPORT : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 29 जून को.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रही शकुंतला देवी सक्सेना, परिवार.. <<     खरगोन जिले के बड़गांव में चोरों का आतंक: 9.. <<     मुरैना में रोटरी क्लब की अनूठी पहल, सरकारी.. <<     KHABAR : स्थापना से एक दिन पहले नगर भ्रमण पर निकले.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : महू रोड कूरियर ऑफिस लूटकांड का खुलासा,.. <<     KHABAR : बड़गांव में सिंचाई मोटर पंप चोरी, किसानों.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 2, 2023, 1:21 pm
KHABAR : विधानसभा निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज़ पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मीडिया कर्मियों की कार्यशाला एवं प्रशिक्षण में एमसीएमसी कमेटी के कार्यों की दी जानकारी, पढ़े खबर 

Share On:-

रतलाम। जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं समस्त मीडिया में प्रकाशित होने वाली पेड न्यूज की कड़ी निगरानी की जाएगी। आयोग के निर्देशों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। अभ्यार्थियों राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण एमसीएमसी कमेटी से कराना होगा। उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय मीडिया प्रशिक्षण सह कार्यशाला में दिए गए।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई उपस्थित थे। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया, डॉ. रियाज मंसूरी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि किसी भी प्रकार के मीडिया में नगद या किसी भी कीमत प्रतिफल के रूप में प्रदर्शित होने वाले समाचार या विश्लेषण को पेड न्यूज़ के रूप में परिभाषित किया गया है। पेड न्यूज को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 एवं 123 (6) के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा जो निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा एवं निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के संबंध में है।कार्यशाला में पेड़नयूज़ की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि एक ही समय के आसपास अलग-अलग लेखन की बाई लाइन वाले प्रतिस्पर्धी प्रकाशनों में दिखाई देने वाली तस्वीर के साथ समान आलेख पेड नयूज़ माने जाएंगे। इसी प्रकार विशिष्ट समाचार पत्र के इस पृष्ठ पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की प्रशंसा करने वाले लेख का प्रकाशित करना, जिसमें दावा किया गया हो कि इस निर्वाचन में दोनों के विजई होने की संभावना है।

ऐसी न्यूज़ आइटम जिसमें कहा गया हो कि अभ्यर्थी को समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिल रहा है और वह निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में विजयी होगा। ऐसी न्यूज़ आइटम जिसमें बिना नाम प्रदर्शित की अभ्यर्थी का समर्थन किया गया हो, एक बैनर शीर्षक को प्रकाशित करने वाला समाचार पत्र जिसमें कहा जाए कि दल या अभ्यर्थी राज्य निर्वाचन क्षेत्र में इतिहास रचने को तैयार है किंतु इस शीर्षक से संबंधित कोई खबर नहीं छपी, ऐसी खबर जिसमें यह कहा जाए कि एक दल या अभ्यर्थी द्वारा किए गए अच्छे कार्याे ने अन्य दल अभ्यर्थी की  संभावनाओं को कम कर दिया है आदि।बताया गया कि जिला एमसीएमसी कमेटी से संदिग्ध पेड न्यूज प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी 96 घंटे के भीतर अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करेंगे और बताएंगे कि क्यों ना व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जावे। अभ्यर्थी को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा। जवाब प्राप्त होते ही जिला एमसीएमसी शीघ्रता से निर्णय कर अभ्यर्थी को सूचित करेगी। जिला एमसीएमसी के निर्णय के विरुद्ध 48 घंटे में राज्य एमसीएमसी में अपील की जा सकेगी। राज्य एमसीएससी 96 घंटे में निर्णय लेगी। राज्य एमसीएमसी के निर्णय के रूप में अपील के लिए 48 घंटे का समय रहेगा। पेड न्यूज पाए जाने पर निर्धारित मानक दरों के आधार पर इसका वास्तविक खर्च उम्मीदवार के चुनाव खाते में जोड़ा जाएगा। उम्मीदवार का नाम सीईओ की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद सभी पेड न्यूज के पुष्टि किए गए मामले दस्तावेजों के साथ सीईओ द्वारा आयोग को प्रस्तुत किए जाएंगे ।जिला एमसीएमसी विज्ञापन प्रमाणन का कार्य करेगी। विज्ञापन का प्रकाशन अभ्यर्थी या दल की सहमति से नहीं किया गया तो प्रकाशक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 171 एच के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व राजनीतिक दल अभ्यर्थी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों का एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों  का पूर्व प्रमाणन आवश्यक है। इनमें टीवी केबल, नेटवर्क केबल, चौनल, सिनेमा हॉल, रेडियो, प्राइवेट एफएम चौनल, ऑडियो विजुअल, सार्वजनिक स्थान पर डिस्प्ले बोल के एसएमएस रिकॉर्ड वॉइस, मैसेज, मोबाइल नेटवर्क इन न्यूज़ पेपर, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट वेबसाइट शामिल है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा में पूर्व प्रमाण हेतु निर्धारित प्रपत्र ए में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा प्रपत्र बी में प्रमाणीकरण दिया जाएगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE