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October 4, 2023, 11:40 am
REPORT : नीमच जिले के दो आरोपियों पर जिलाबदर की कार्रवाई, जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन ने जारी किया आदेश, अब इतने समय तक रहेंगे इन जिलों की सीमाओं से दूर, पढ़े खबर

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नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को 6-6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा नीमच बंगला नं. 32 के शाहबुद्दीन ऊर्फ पपडी पिता मोहम्मद कुरैशी, थाना नीमच केंट एवं आरोपी सचिन पिता राजाराम थाना नीमच को छह-छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। 
उक्त आरोपी नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर मालवा की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा। 

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