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October 4, 2023, 5:27 pm
BIG NEWS : मंदसौर पुलिस ने आदतन अपराधी मुंशी ऊर्फ शाकिर घोंचा पर नकेल कसने हेतु की कार्यवाई, राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने जारी किए आदेश, पढ़े पीडी बैरागी की खबर  

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मंदसौर। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा जिले मे बढते अपराधो एवं अपराध को अँजाम देने वाले आदतन अपराधियो के विरूद्ध समय-समय पर लगातार कठोरतम कार्यवाही की जाती रही है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन मे आदतन अपराधी मुंशी उर्फ शाकिर घोंचा पिता इब्राहिम घोंचा उम्र 57 साल निवासी मुल्तानपुरा हा मु किटियानी मन्दसौर के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। 
उक्त अनावेदक का मन्दसौर ही नही वरन मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के अन्य सरहदी जिलो मे भी काफी भय एवं आतंक व्याप्त है। उक्त अनावेदक शातिर अपराधी होकर, अपने आतंक एवं भय से आम जन का रास्ता रोककर, अश्लील गाली गलौच कर मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, प्राणघातक हमला, अवैध हथियार रखना, अवैध खनिज परिवहन करना, अवैध वसूली करना, साथियो के साथ मिलकर बलवा करना, षडयंत्र रचकर आम जन को जान से मारने के भय मे डालकर अवैध वसूली, लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करना जैसे गंभीर अपराध के अतिरिक्त अन्य अवैध कार्यो मे सक्रिय रूप से संलिप्त होकर पेशेवर अपराधी है। अनावेदक के द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर अपने भय व आतंक से आपराधिक जगत मे शौहरत हासिल किए हुए है। अनावेदक अपनी आरोपी जगत मे प्रभुत्व बनाये रखने हेतु बैखोफ होकर गंभीर अपराध घटित करने मे संकोचित नही होता है। अनावेदक का अपराध जगत मे इतना प्रभुत्व बढ चुका है कि लोक व्यवस्था एवं आम लोगो का सामान्य जन जीवन अनावेदक के खौंफ एवं भय से अत्यधिक प्रभावित होकर डर एवं आतंका का माहौल पूर्णतः व्याप्त हो चुका था। 
लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकुल कार्य करने एवं अनावेदक द्वारा निर्मित भय एवं आतंक के माहौल को समाप्त करना नित्ताँत आवश्यक होने से पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर अनुराग सुजानिया के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जिला मन्दसौर द्वारा अनावेदक को राज्य सुरक्षा कानुन अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अधीन जिला बदर आदेश जारी किया गया। जिसके परिपालन मे अनावेदक को जिला मन्दसौर, रतलाम, नीमच, शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन जिले की राजस्व सीमा से बाहर किया गया है। 

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