नीमच। कलेक्टार एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोर्ट मोहल्ला नीमच सिटी निवासी समीर खान पिता जाकिर खान, थाना नीमच सिटी को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आरोपी नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा।