भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने तीनों ही विद्युत वितरण कंपनियों और पावर ट्रांसमिशन और जनरेशन कंपनियों के कर्मचारियों की सेवा को अतिआवश्यक घोषित करते हुए एस्मा लागू कर दिया है। ये कर्मचारी अब कार्य से इनकार नहीं कर सकेंगे। यह आदेश तीन महीने के लिए लागू किया गया है। गृह विभाग के उपसचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
इसमें ऊर्जा विभाग की सभी छह कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, इंदौर और भोपाल, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन और पावर जनरेशन कंपनी जबलपुर के नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाएं शामिल हैं। गौरतलब है कि बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर छह अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर रखा है।