नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को 3-3 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा बघाना नीमच निवासी समीर ऊर्फ अल्लू ऊर्फ सुल्तान पिता टींगू पामणा, थाना बघाना एवं नीमच के वार्ड नं.- 34 सादडी रोड निवासी इमरान उर्फ इल्लु पिता इरशाद शेख को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला बदर अवधि में उक्त आरोपी नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।