BREAKING NEWS
BIG NEWS : सड़क किनारे खेत में लटका मिला ट्रैक्टर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे भूमि.. <<     KHABAR : जनसमर्थन से घबराकर मेरे खिलाफ पीआईएल.. <<     BIG REPORT : सेफ क्लिक-2.0’ अभियान के तहत जिलेभर में.. <<     KHABAR : रोटरी क्लब रॉयल्स मुरैना ने किया रोटरी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अब इस माह में लगेगी वर्ष की तीसरी नेशनल.. <<     KHABAR : नल-जल योजना में करोड़ों के गबन का आरोप, पानी.. <<     NEWS : बाल संरक्षण पर चित्तौड़गढ़ पुलिस का फोकस,.. <<     NEWS : प्रभारी मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने सेवा.. <<     NEWS : कॉलेज शिक्षा प्रयोगशाला सहायक संघ की नई.. <<     KHABAR : भूत-पिशाच निकट नहीं आवे..., हनुमान चालीसा से.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेंगे तो जानेंगे प्रदेश.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     HOROSCOPE TODAY : वृषभ राशि को मिलेगा अटका धन,सिंह राशि.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : कृषि मंडी पिपलिया में टोकन सिस्टम से कैश.. <<     NEWS : कल्याण महाकुंभ के जनजागरण के लिए निकली.. <<     NEWS : पुलिस विभाग के नकारा वाहनों की सार्वजनिक.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 15, 2023, 6:04 pm
KHABAR : विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है,परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है,तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है,तो भी वह मतदान कर सकेगा। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने बताया, कि मतदान के लिए 12  वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड,  मनरेगा जाबकार्ड,  ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, भारतीय पास- पोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पी.एस.यू.सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक,डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड, सांसदों,विधायकों,एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। 

अप्रवासी भारतीय मतदाताओं(एनआरआई)को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो, पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE