BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : कृति का चित्रकला प्रशिक्षण शिविर 25 से 31 मई.. <<     KHABAR : ट्रेन यात्रियों को किया गया ठंडा जल.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : जीरन कॉलेज में स्टॉफ के साथ अभ्रदता करने.. <<     KHABAR : इंदौर में श्री गीता रामेश्वरम् ट्रस्ट का.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : इंदौर के श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णव.. <<     MANDI BHAV : काबुली चना और मूंग के दाम में आई तेजी, चना.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले के गांव बमोरा का जमीन विवाद.. <<     CRIME NEWS: POK ड्रग्स माफियाओं का इंदौर कनेक्शन.. <<     KHABAR : सरकारी अस्पताल में चूहों ने महिला मरीज के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : चारधाम यात्रा, एमपी के तीन.. <<     BIG NEWS : हॉस्टल का रूम और नर्स किरण, जब सुबह नहाने.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : कांग्रेसी राजवाड़ा पर चलाएगी जनमत संग्रह.. <<     KHABAR : हज पर जाने वाले यात्रियों को यात्रा के.. <<     KHABAR : जिले के ग्रामीण अंचलों में रह रहे लोगों को.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 29, 2023, 7:49 pm
REPORT : नवम्बर माह की इस तारीख तक प्रतिबंधित रहेगा किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार, उल्लंघन पर होगी दोषियों पर कार्रवाई, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6.30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।

राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE