झाबुआ। कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेशानुसार जिले में शीतकालीन मौसम प्रारंभ होने तथा तापमान में गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से जिले की कक्षा - नर्सरी से कक्षा-5 तक की समस्त शासकीय/अशासकीय/सीबीएसई/आईसीएसई आदि समस्त प्रकार की शैक्षणिक संस्थाए प्रातः 09 बजे से पहले संचालित नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।