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May 5, 2024, 12:01 pm
KHABAR : देवास जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा क्षेत्र खातेगांव की सीमा क्षेत्र में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया ये आदेश, पढ़े खबर 

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देवास। कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषव गुप्‍ता ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा क्षेत्र 173-खातेगांव, (लोकसभा क्षेत्र-18 विदिशा) की सीमा क्षेत्र अन्तर्गत स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को छोड़कर निर्वाचन प्रचार की कार्यवाही में संलग्न ऐसे सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं हॉटल लॉज-धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी व्यक्तियों जो उस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 05 मई की सायंकाल 06 बजे से मतदान समाप्ति तक सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 173-खातेगांव की सीमा छोड़ने के आदेश दिये है।

प्रतिबन्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों एवं विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटी में संलग्न पुलिस कर्मियों पर लागू होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट होने पर किसी आवेदक को इस आदेश के प्रतिबंधों से छूट प्रदान कर सकेंगे । यह प्रतिबन्ध पूर्व में किसी नियम/अधिनियम/आदेश के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के अतिरिक्त होंगे अर्थात इस आदेश के पूर्व में जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेश भी यथावत लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

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