मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीस व्यक्तियों कन्हैयाला उर्फ कान्हा पिता भगवानजी जटिया निवासी झिरकन, जारफ पिता रफीक डन्डु निवासी बोतलगंज, शहनवाज पिता जाफर मुसलमान निवासी तारवाली मजिस्द के पास पुराना बसस्टैण्ड भानपुरा, नीरज पिता बालाराम सेठिया निवासी मेलखेड़ा, शेरु पिता फारूख झुपडी निवासी मुल्तानपुरा, किशोर पिता मोहनलाल निवासी लसुडिया कदमाला, महेन्द्रसिंह उर्फ मनोज पिता मोतीसिंह निवासी चन्दवासा का डेरा, दीपक पिता नाथुलाल ग्वाला निवासी बालागंज मंदसौर, मेहरबानसिंह पिता करणसिंह निवासी सपानिया, फारूख उर्फ नड्डा पिता एहमद मथारिया निवासी मुल्तानपुरा, अरबाज पिता हुसैन खां मेवाती निवासी चुन्ना भट्टा दलौदा, दीपक पिता श्यामलाल बागरी निवासी मेलखेडा, उस्मान गनी पिता मोहम्मद सलीम भिस्ती मुलसमान निवासी अशोक नगर खानपुरा मंदसौर, लाला उर्फ लालचंद पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी पालड़ी, रूस्तम पिता हमीद खां मंसूरी मुसलमान निवासी कयामपुर, शांतिलाल पिता कारूलाल गुर्जर निवासी मुण्डला, अन्नु उर्फ अनवर पिता कालुखां मुसलमान निवासी भानपुरा, आरिफ पिता शकुर सोडा निवासी मुल्लानपुरा, गुमानसिंह पिता रामसिंह गुर्जर निवासी भगोरी, संजु उर्फ संजय पिता बापुलाल बागरी निवासी कचनारा, दिलीप पिता जरेसिंह राजपूत निवासी सेदरामाता, जसवन्तसिंह पिता नवलसिंह सौ. राजपूत निवासी बांसखेड़ी, सलीम उर्फ डामा पिता वजीर मोहम्मद मुसलमान निवासी नाहरगढ़, इरफान उर्फ अरफान पिता रशीद घोंचा निवासी मुल्तानपुरा, दीपक पिता रमेश सिकलीगर निवासी अरगडा बस्ती सीतामऊ, प्रदीप उर्फ प्रवीण उर्फ बांगडू पिता राजु राठौर निवासी इन्द्रा कालोनी मंदसौर, लालदास पिता देवीदास बैरागी निवासी जवासिया, अर्जुन पिता ग्यारसीलाल मीणा निवासी लसुडियाईला, जुल्फीकार ऊर्फ बड्डा पिता एहमद मथारिया निवासी मुल्तानपुरा एवं गणेश पिता भंवरलाल बावरी निवासी रूपी को कलेक्टर यादव ने आदेशित किया है, कि ये तीन माह तक प्रति माह की 1 एवं 16 तारीख को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित कराये की वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है।