नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत एक आरोपी को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी शुभम पिता नरेन्द्र जैसवार निवासी मोची मोहल्ला नीमच पुलिस थाना नीमच नगर को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा।