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May 9, 2024, 12:07 pm
KHABAR : वोटिंग से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं की जा सकेगी मतों की याचना, पढ़े खबर 

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खरगोन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन 13 मई को मतदान केन्द्र पर और मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में स्थित किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थानों पर मतों की याचना को प्रतिबंधित किया है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भीतर अथवा मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में न तो किसी मतदाता से मत की याचना कर सकेगा और न ही किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में वोट डालने की प्रार्थना कर सकेगा। आयोग ने मतदान केन्द्र के सौ मीटर के दायरे में शासकीय सूचनाओं के अलावा किसी अन्य तरह की सूचनाओं या चिन्हों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाई है।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान के दिन 13 मई को मतदान केन्द्र के भीतर और मतदान केन्द्र के आसपास शोर-शराबा भी नहीं किया जा सकेगा। मतदान केन्द्र के सौ मीटर के दायरे में मेगाफोन अथवा लाउडस्पीकर के उपयोग को भी आयोग ने प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही मतदान केन्द्र के सौ मीटर के दायरे के बाहर लगाये गये लाउडस्पीकर के उपयोग से यदि मतदान केन्द्र पर मतदान करने आने वाले लोगों को व्यवधान होता है अथवा मतदान कर्मियों को काम करने में कठिनाई होती है तो ऐसे स्थानों से भी लाउडस्पीकर्स को हटाने के निर्देश आयोग ने दिये हैं।

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