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May 9, 2024, 12:26 pm
KHABAR : जिला एवं तहसील न्यायालयों में होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, राजीनामे और समझौते योग्य लंबित प्रकरणों को मिलेगी प्राथमिकता, मई माह की इस तारीख को पहुंचकर उठा सकते हैं फायदा, पढ़े खबर 

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खरगोन। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई 2024 को किया जाएगा। जिसमें प्रीलिटिगेशन व राजीनामा योग्य न्यायालयीन लंबित प्रकरण लोक अदालत में रखे जाएंगे। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई कोे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं तहसील न्यायालय बड़वाह, सनावद, भीकनगंाव, खरगोन, कसरावद एवं महेश्वर में किया जाएगा।         

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में से राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, पारिवारिक विवाद, कुटुम्ब न्यायालय के मामले, विद्युत, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, अपीले आदि के मामले रखे गये है एवं बैंक, जलकर, विद्युुत आदि के प्रीलिटिगेशन मामले रखे गये है। जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत, बैंक, नगर पालिका आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिला एवं तहसील न्यायालय स्तर पर जिला न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट स्तरीय खण्डपीठ का गठन कर जिले में कुल 18 खण्डपीठें गठित की गई है। नियमित न्यायालयीन लंबित प्रकरणों के लिए पृथक से न्यायालय वार 26 खण्डपीठें गठित की गई है।                

नेशनल लोक अदालत 11 मई 2024 के संबंध में जिला न्यायाधीश एवं सचिव सुजीत कुमार सिंह की ओर से समस्त अधिवक्तागण, अधिकारियों, पक्षकारों एवं आम जन को आह्वान किया गया है कि आगामी नेशनल लोक अदालत में भी अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराकर सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। सभी पक्षकार लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराकर शासन द्वारा प्रदत्त विभिन्न छूटों का लाभ उठा कर संबंधित प्रकरण के क्षेत्राधिकार अनुसार जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं तहसील न्यायालयों में अधिकतम प्रकरणों का निराकरण कराकर सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।
 

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