नीमच। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों व्दारा इलेक्शन बूथ (अस्थायी कार्यालय) स्थापित करने के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार कडाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए है। जिला निर्वाचन कार्यालय नीमच से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी व्दारा मतदान केंद्र से 200 मीटर परीधी में कोई अस्थायी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। यदि एक लोकेशन पर एकाधिक मतदान केंद्र है तो उन उसके लिए एक ही बूथ स्थापित किया जायेगा। छाता या छोटा टेण्ट 10X10 फिट का, दो कुर्सी, एक टेबल तथा 1½ X 3 फिट का बैनर ही अपने बूथ पर लगा सकेंगे। बूथ स्थापना के इच्छुक उम्मीदवार को लिखित रूप में और अग्रिम रूप से आरओ को उन मतदान केन्द्रो के नाम एवं क्रम संख्या की जानकारी देना होगी जहाँ ऐसे बूथ स्थापित किए जाने है।बूथ स्थापना से पूर्व स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत से स्थानीय कानूनो के अधिन अनुमति लेनी होगी और बूथ पर नियुक्त व्यक्ति के पास अनुमति उपलब्ध रहना चाहिये।
ऐसे बूथ का प्रयोजन केवल मतदाता पहचान की अशासकीय पर्ची बॉटने का होगा। उक्त पर्ची सादे कागज पर होगी और उस पर अभ्यर्थी, पार्टी का नाम या प्रतीक नही होगा।यहाँ भीड़ जमा नहीं होने दी जायेगी तथा जिन्होंने मत दे दिया हैं वो यहाँ नही आएँगे (ऊंगली पर अमिट स्याही देखकर पहचान करें)बूथ पर नियुक्त व्यक्ति मतदान प्रक्रिया मे कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। मतदाता को किसी प्रकार से प्रभावित नही करेगा, ना ही किसी मतदाता से मत देने या न देने सम्बंधी बात करेगा।उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा मे बूथ हटा दिया जायेगा तथा आरोपी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही कि जायेगी।
मतदान केन्द्र से 200 मीटर परिधि मे किसी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर आब्जर्वर, पुलिस अधिकारी आदि के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाने या उपयोग करने की अनुमती नही होगी।बूथ पर नियुक्त व्यक्ति उस मतदान केन्द्र का मतदाता होना चाहिये उसके पास ईपिक होना चाहिये तथा पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट व्दारा मांगने पर दिखाना होगा।राजनैतिक दल/अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिये की जिनकाआपराधिक रिकॉर्ड हैं उन्हें बूथ पर नियुक्त नहीं किया जाए। बूथ की स्थापना के कारण यातायात में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा या मतदाताओं का यहाँ निरूद्ध नहीं किया जायेगी।