BREAKING NEWS
KHABAR : भव्य शोभायात्रा के साथ हुई कुचबंदिया.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : परमार्थ देव के आयोजन की तैयारी के लिए मई.. <<     KHABAR : मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : नीमच वालों कब जागोगे, समाजसेवी किशोर.. <<     KHABAR : सेवा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : जिले में भयानक सड़क हादसा, जब बाइक पर बैठकर.. <<     KHABAR : मनासा के श्री नृसिंह मंदिर पर धूमधाम से.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मंदसौर जिले के 12 अस्पतालों में वृद्धजन.. <<     REPORT : साप्ताहिक अंतर विभागीय एवं मतगणना.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नीमच के जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर में.. <<     KHABAR : कुकड़ेश्वर के श्री सहस्त्र मुखेश्वर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : देश के गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 10, 2024, 1:17 pm
REPORT : लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 13 मई को होगा चौथे चरण का मतदान, निर्वाचन आयोग ने वोटिंग मशीन में सबसे आखिरी में लगाया ये बटन, पढ़े खबर 

Share On:-

खरगोन। लोकसभा चुनाव-2024 के अंतर्गत खरगोन एवं खंडवा लोकसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान 13 मई की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा वोटिंग मशीन में नोटा का भी बटन लगाया गया है। नोटा का बटन चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बाद सबसे आखिरी में होगा।  

 यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के बाद उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद अपना मत किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए उपरोक्त में से कोई नहीं या नन आफ दी अबव (नोटा) का बटन का विकल्प भी रहेगा। इसको दबाने पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकित नहीं होगा। इस बटन का उपयोग करने वाले मतदाताओं की गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी। बटन पर हिन्दी भाषा में नोटा लिखा रहेगा। मतगणना के समय भी नोटा में दर्ज मत अलग से प्रदर्शित किए जाएंगे।        

निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी मामले में नोटा के संबंध में दिए गए मतों की संख्या चुनाव में शामिल अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त मतों से अधिक है तो नियम 64 के प्रावधान के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के बीच जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हुए हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। नोटा विकल्प के सामने डाले गये मतों को जमानत राशि लौटाने के प्रयोजन से चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को प्राप्त कुल वैध मतों की गणना में भी शामिल नहीं किया जायेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE