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May 10, 2024, 1:33 pm
KHABAR : लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 11 मई की शाम 6 बजे से थम जायेगा चुनावी शोर गुल, केवल घर-घर दी जा सकेगी दस्तक, पढ़े खबर 

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खरगोन। जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 का चुनावी शोर गुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 11 मई की शाम 6 बजे से थम जायेगा। इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभायें आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे।          

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के 48 घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जुलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेगा अथवा संबोधित कर सकेगा। चल चित्र-यंत्र टेलीविजन या अन्य इसी प्रकार के यंत्र या उपकरणों के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी मामले का जनसाधारण में प्रदर्शन इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा।                  

 निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने के पूर्व के 48 घंटों के दौरान उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों द्वारा जनसाधारण को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी संगीत गोष्ठी, नाट्यअभिनय या अन्य मनोरंजन आमोद-प्रमोद का आयोजन करके अथवा आयोजन की व्यवस्था करके निर्वाचन संबंधी मामले का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि यदि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी और उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माने की अथवा दोनों की सजा से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा।  

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