खरगोन। खरगोन-बड़वानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 13 मई को मतदान कराया जायेगा। मतदान के दिन 13 मई को सभी कामगारों को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने सवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है। जिले के सभी कारोबारियों, व्यावसायियों, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनाओं के प्रबंधकों और नियोजकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने यहाँ कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को लोकसभा चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से करने की दृष्टि से 13 मई को अनिवार्यतः सवैतनिक अवकाश प्रदान करें।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को चुनाव में मतदान करने का हक होगा। चाहे वो दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही क्यों न हो। ऐसे सभी श्रमिकों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है। मतदान के लिये अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी। यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत भी दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।