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May 10, 2024, 5:35 pm
BIG REPORT : मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक सम्‍पन्‍न, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश, बोले- सभी अधिकारी-कर्मचारी 72 घंटे की एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं, पढ़े खबर 

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नीमच। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशानुसार क्षेत्र में संचालित कम्युनिटी हॉल, मांगलिक भवन, मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि स्थलों पर दिनांक 11 से 13 मई 2024 तक (मतदान समाप्ति) तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी तत्काल प्राप्त कर ऐसे आयोजनों पर कानून एवं व्यवस्था तथा निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के तहत सतत निगरानी रखी जाये।  यह पता लगाया जाये, कि बाहरी लोगों को इन परिसरों में स्थान तो, नहीं दिया गया है। लॉज और अतिथि गृहों में रहने वालों की सूची पर भी नज़र रखी जाकर उनका सत्यापन किया जाएं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने बताया, कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में स्थापित जांच चौकियों और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर सतत् नजर रखी जायें तथा उड़न दस्ता और स्थाई निगरानी दल द्वारा सतत् निगरानी की जाये। व्यक्ति, व्यक्तियो के समूह की पहचान का सत्यापन यह पता करने के लिये, कि ये निर्वाचक है, अथवा नहीं उनकी पहचान स्थापित करें। यह सुनिश्चित किया जाए, कि कोई अवांछित तत्व कुटिल गतिविधयों जैसे कि, राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिये मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिये नगद, उपहार, शराब आदि का अवैध वितरण आदि में संलग्न तो, नही है।निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से लाये गये राजनैतिक,  पार्टी,  जुलूस,  अभियान कार्यकर्ताओं की पहचान कर, उन्हें तुरंत उक्त अवधि से पूर्व क्षेत्र से बाहर किया जाये। अननुज्ञप्त परिसर में शराब के भण्डारण, अवैध शराब बनाने वाले पर सतत् निगरानी रखी जाये और विशेष अभियान प्रारंभ कर अवैध शराब भण्डारण, निर्माण,  विक्रय करने वालों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएं। 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक के उपयोग करने की अनुमति नही दी जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाए, कि उक्त अवधि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचार संहिता तथा दण्ड संहिता की धारा-144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन न हो।

कलेक्‍टर दिनेश जैन ने शुक्रवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच मे नोडल अधिकारियों की बैठक में 72 घंटे की एसओपी के संबंध में उक्‍त निर्देश दिए। बैठक में एनएलएमडी डॉ.राजेश पाटीदार ने मतदान कर्मियों के कल्‍याण मतदान केन्‍द्रों पर मतदान कर्मियों के भोजन व आवास व्‍यवस्‍था, निर्वाचन व्‍यय निगरानी के वेबकॉस्टिंग कानून व्‍यवस्‍था, मीडिया मेटर्स, इलेक्‍शन मीडियां मांनिटरिंग, वाहनों सामग्री एवं मानव संसाधन की उपलब्‍धता, मीडिया मेटर्स, पोलिंग स्‍टेशन पर व्‍यवस्‍था, ईव्‍हीएम रिप्‍लेसमेन्‍ट, प्रोटोकॉल, स्‍टांग रूम निगरानी के लिए अभ्‍यर्थियों को सुविधा मतदान उपरांत सामग्री वापसी, स्‍टांग रूम की सीलिंग, स्‍टांग रूम की सुरक्षा, भ्रष्‍ट आचरण एवं निर्वाचन अपराध से संबंधित बिन्‍दुओं पर पॉवर प्रजेटेश्‍न के माध्‍यम से जानकारी दी।

बैठक में एडीएम लक्ष्‍मी गामड, जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद,  उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव साहू, संयुक्‍त कलेक्‍टर प्रीती संघवी, राजेश शाह, डिप्‍टी कलेक्‍टर रश्‍मी श्रीवास्‍तव, किरण आंजना, मयूरी जोक, एसडीएम नीमच, जावद एवं मनासा व सभी नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
 

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