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वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 11, 2024, 10:51 am
KHABAR : प्रिंट मीडिया विज्ञापन के लिये 48 घंटे की अवधि में पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी जारी हुई सूचना, पढ़े खबर 

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मंदसौर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रमाणन की आवश्यकता होगी। वहीं प्रिंट मीडिया को चुनाव के 48 घंटे पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। प्रिंट मीडिया अभ्यर्थी की अनुमति के बगैर विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला में व्यय निषेध माना गया है।

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