मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 11 मई को सायं 6 बजे से 14 मई 2024 तक की अवधि के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये। प्रचार की अवधि की समाप्त हो जाने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई प्रचार नहीं करेंगा। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए राजनैतिक पदाधिकारी/ दल कार्यकर्ता/ जूलूस पदाधिकारी/ प्रचार पदाधिकारी जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहने चाहिए। इस अवधि के तत्काल पूर्व जिले से बहार चले जाए। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर एकत्र न हो एवं न ही एकसाथ भ्रमण करेंगे। इस दौरान घर-घर सम्पर्क के माध्यम से प्रचार में छुट रहेगी। इस अवधि मे आम सभाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार में लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति/ अभ्यर्थी/ राजनैतिक पदाधिकारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा , तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत अभियोजित किया जावेगा। यह ओदश जनसाधारण पर लागू है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के अंतर्गत एक-पक्षीय पारित किया जाता है।