BREAKING NEWS
NEWS : संध्या चौपाल में जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मन्दसौर.. <<     REPORT : शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने कलेक्टर सख्त,.. <<     KHABAR : मानसून मेहरबान,,रतलाम में अब तक हो चुकी है.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना से 87 युवाओं.. <<     KHABAR : औद्योगिक क्षेत्र को सैलाना रोड से मिलेगी.. <<     REPORT : लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पड़ी भारी, तीन.. <<     KHABAR : आकांक्षी विकासखंड बाजना में बेहतर.. <<     KHABAR : कल नीमच में निकलेगी भव्य सनातन.. <<     KHABAR : शासकीय नर्सिंग कॉलेज में निःशुल्क कैंसर.. <<     NEWS : गौरव त्यागी व घनश्याम लोठ का सम्मान, अखिल.. <<     NEWS : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के.. <<     NEWS : जिला कारागृह और किशोर सम्प्रेक्षण गृह का.. <<     NEWS : तैलिक साहू समाज की नई नगर कार्यकारिणी.. <<     KHABAR : आरसेटी देवास की पहल- युवाओं को मिला एलईडी.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 12, 2024, 11:02 am
KHABAR : जिले में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, शासकीय/अर्द्धशासकीय/औद्योगिक/व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों के कर्मियों को मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश, आदेश का उल्लघंन करने वाले संस्थानों के विरूद्ध होगी कार्यवाही, पढ़े खबर 

Share On:-

इन्दौर। जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा आम निर्वाचन के लिए 13 मई, 2024 को मतदान होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया में अपना मत देना हर मतदाता का अधिकार है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये 13 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत घोषित किया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है। इस आदेश में कहा गया है कि इन्दौर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान दिये जाने के लिये सभी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों अपने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये उक्त दिनांक का सवैतनिक अवकाश देंवे। इस संबंध में श्रमायुक्त द्वारा भी परिपत्र के माध्यम से निर्देश जारी किये गये है।

जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। यदि किसी संस्थान द्वारा आदेश का उल्लघंन किया जाता है तो तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित करें।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE