खरगोन। आगामी 13 मई को खरगोन जिले में लोकसभा चुनाव-2024 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने 11 मई की सांय 06 बजे से 13 मई तक मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण खरगोन जिले में किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा, जुलूस, सम्मेलन आदि के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी प्रचार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान कोई संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन या आदि के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। इस अवधि में मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी या अन्य व्यक्तियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सामुदायिक लंगर या भण्डारे आदि का 11 मई की सांय 06 बजे से 14 मई की सुबह 07 बजे तक आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने या वापस छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के वाहन की व्यवस्था करना प्रतिबंधित रहेगा।