BREAKING NEWS
NEWS : संध्या चौपाल में जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मन्दसौर.. <<     REPORT : शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने कलेक्टर सख्त,.. <<     KHABAR : मानसून मेहरबान,,रतलाम में अब तक हो चुकी है.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना से 87 युवाओं.. <<     KHABAR : औद्योगिक क्षेत्र को सैलाना रोड से मिलेगी.. <<     REPORT : लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पड़ी भारी, तीन.. <<     KHABAR : आकांक्षी विकासखंड बाजना में बेहतर.. <<     KHABAR : कल नीमच में निकलेगी भव्य सनातन.. <<     KHABAR : शासकीय नर्सिंग कॉलेज में निःशुल्क कैंसर.. <<     NEWS : गौरव त्यागी व घनश्याम लोठ का सम्मान, अखिल.. <<     NEWS : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के.. <<     NEWS : जिला कारागृह और किशोर सम्प्रेक्षण गृह का.. <<     NEWS : तैलिक साहू समाज की नई नगर कार्यकारिणी.. <<     KHABAR : आरसेटी देवास की पहल- युवाओं को मिला एलईडी.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 12, 2024, 11:06 am
BIG NEWS : जिले में लोकसभा चुनाव-2024 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अब इन आयोजनों पर रहेगा प्रतिबंध, पढ़े खबर 

Share On:-

खरगोन। आगामी 13 मई को खरगोन जिले में लोकसभा चुनाव-2024 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने 11 मई की सांय 06 बजे से 13 मई तक मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण खरगोन जिले में किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा, जुलूस, सम्मेलन आदि के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी प्रचार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान कोई संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन या आदि के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। इस अवधि में मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।    

किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी या अन्य व्यक्तियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सामुदायिक लंगर या भण्डारे आदि का 11 मई की सांय 06 बजे से 14 मई की सुबह 07 बजे तक आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने या वापस छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के वाहन की व्यवस्था करना प्रतिबंधित रहेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE