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May 14, 2024, 5:17 pm
KHABAR : 60 लीटर अवैध हाथभट्टी की कच्‍ची शराब के परिवहन में संलिप्‍त वाहन मोटरसाइकिल को शासन पक्ष में किया राजसात, पढ़े खबर 

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गुना। कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा कच्‍ची शराब का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर जप्‍त मोटर साईकिल को शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किए गये हैं।      

पुलिस अधीक्षक जिला गुना से प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस थाना आरोन द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2023 को कार्यवाही करते हुये आरोपी संजीव पुत्र महेश बाल्‍मीक उम्र 23 साल निवासी ग्राम क्‍यापुर थाना आरोन को बजाज मो‍टर साईकिल रजि. क्रमांक एमपी 08 एमपी 3574 से अवैध रूप से दो केनों में भरी कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्‍ची शराब ले जाते हुये पाया गया था। उक्‍त जप्‍तशुदा वाहन के स्‍वामी की जानकारी बेवसाइट से प्राप्‍त करने पर पाया गया कि उक्‍त वाहन उमा पत्नि मनोज रघुवंशी निवासी ग्राम क्‍यापुर पोस्‍ट पनवाडी हाट तहसील आरोन जिला गुना के नाम से पंजीकृत हैं। जिस पर से उक्‍त वाहन को जप्‍त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया।  

संपूर्णं प्रकरण में विवेचना एवं तथ्‍यों के आधार पर दो केनों में भरी कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्‍ची शराब के अवैध परिवहन में संलग्‍न जप्त वाहन बजाज मोटर साइकिल रजिस्‍ट्रेशन क्रमांक एमपी 08 एमपी 3574 को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47(2) के तहत शासन पक्ष में राजसात/ अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी गुना को अन्यथा आदेश नहीं होने की स्थिति में उक्‍त राजसात वाहन की सार्वजनिक नीलामी कराई जाकर प्राप्‍त राशि शासकीय मद में जमा कराने एवं राजसात मदिरा/ शराब का विनिष्टिकरण नियमानुसार करने के निर्देश दिये गये हैं।

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