भोपाल। मध्यप्रदेश कैबिनेट व राज्य सरकार द्वारा संविदा नीति 2023 मध्यप्रदेश कैबिनेट से स्वीकृत कर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति जारी कर समस्त विभागों को तत्काल लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, परंतु एक वर्ष पूरा होने के उपरांत भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा अब तक मानव संसाधन नीति जारी कर संविदा नीति 2023 के समस्त प्रावधान लागू नहीं किए गए है। यह कहा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर ने, उन्होंने बताया कि इसके विरोध में प्रदेश भर के सभी 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर रहेंगे।
विजय ठक्कर ने बताया कि एन.एच.एम.संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण प्रदेशभर के 32 हजार राष्ट्रीय बागवानी मिशन संविदा स्वास्थ्य कर्मी सामूहिक छुट्टी लेकर सेवा के दौरान मृत हुए साथियों के परिवार को न्याय दिलाने राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यालय भोपाल के सामने करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा नीति जारी कर एनपीएस 5 लाख रूपए का आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा संविदा कर्मियों और परिवार को उपलब्ध कराना,ग्रेज्यूटी, अनुकम्पा नियुक्ति, प्रतिवर्ष सीपीआर दर के अनुरूप इंक्रीमेंट, शासकीय कर्मचारियों के समान समस्त अवकाश, शासकीय भर्तियों में संविदा कर्मियों को 50 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ,सहित कई ऐसी सुविधाएं है जो मानव संसाधन नीति के द्वारा स्पष्ट तौर पर लागू होगी जिसे जारी करने में एनएचएम ने कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया है।विजय ठक्कर ने कहा कि एक ओर एन.एच.एम.संविदा कर्मियों के लिए नीति लागू करने के आदेश जारी नहीं हो रहे है लेकिन स्वास्थ्य संचालनालय भोपाल द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नियमित पदों के विरूद्ध सेवाएं दे रहे संविदा कर्मियों के आदेश पिछले वर्ष ही जारी कर दिए गए है। ग्रेड- पे सुधार को लेकर 36 से अधिक केडर अपनी अपील प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन एक साल हो गया अपील का निराकरण नहीं किया गया है। प्रदेश के 32 हजार एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे है। इसिलए हमने यह निर्णय लिया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गईं तो जल्द ही अनिश्चित कालीन हड़ताल एवं काम बंद, कलम बंद का सामूहिक निर्णय लिया जाएगा।