जबलपुर। नीट पीजी काउंसलिंग में प्रदेश के रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने याचिका पर सुनवाई की।
बेंच ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (एनबीईएमएस) को नोटिस जारी किया और उन्हें अनावेदक बनाने का आवेदन स्वीकार किया।
साथ ही, काउंसलिंग के रिजल्ट पर रोक लगा दी। रीवा के डॉ. अभिषेक शुक्ला और अन्य कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के कारण उनकी नीट मेरिट लिस्ट में उच्च रेटिंग थी। इसके बावजूद, प्रदेश की मेरिट लिस्ट में उनका स्थान नीचे हो गया। संचालक मेडिकल एजुकेशन ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का विधिवत पालन किया जा रहा है।