मंदसौर। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की कण्डिका 4(01) अनुसार कृषि कार्य करते हुए मुत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी पारसी तहसील सीतामऊ के प्रहलाद दास की पत्नी को करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है।