नीमच। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा दिनांक 01-01-2025 को अधिसूचना जारी कर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में संशोधन किए गए हैं। जिनके अनुसार अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ-साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर लिए जाने वाले शुल्क में भी वृद्धि की गई है। जिसके अनुसार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का न्यूनतम शुल्क प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए रुपये 50 प्रति प्रमाण पत्र एवं रूपये 20 प्रतिवर्ष तलाश शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त प्रति के लिए रुपये 50, 21 दिवस के पश्चात पंजीयन पर 30 दिवस तक रुपये 20, 1 वर्ष तक रुपये 50 व एक वर्ष पश्चात् रुपये 100 शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार विलंब शुल्क रुपये 100, पेनल्टी रुपये 250, प्रविष्टि ढूँढने का शुल्क एक वर्ष के लिए रुपये बीस व अधिकतम रुपये 100 निर्धारित की गई है। उक्त शुल्क जन्म मृत्यु दोनों प्रकार के प्रमाण पत्रों पर दिनांक एक जनवरी दो हजार पच्चीस से लागू किया गया है। इस प्रकार नवीन जारी अधिसूचना अनुसार जन्म तथा मृत्यु की प्रत्येक प्रति के लिये न्यूनतम शुल्क रू.70 तलाशी शुल्क सहित तथा प्रत्येक अतिरिक्त प्रति के लिये रू.50 शुल्क निर्धारित किया गया है। उक्त जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है।