BREAKING NEWS
NEWS : संध्या चौपाल में जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मन्दसौर.. <<     REPORT : शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने कलेक्टर सख्त,.. <<     KHABAR : मानसून मेहरबान,,रतलाम में अब तक हो चुकी है.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना से 87 युवाओं.. <<     KHABAR : औद्योगिक क्षेत्र को सैलाना रोड से मिलेगी.. <<     REPORT : लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पड़ी भारी, तीन.. <<     KHABAR : आकांक्षी विकासखंड बाजना में बेहतर.. <<     KHABAR : कल नीमच में निकलेगी भव्य सनातन.. <<     KHABAR : शासकीय नर्सिंग कॉलेज में निःशुल्क कैंसर.. <<     NEWS : गौरव त्यागी व घनश्याम लोठ का सम्मान, अखिल.. <<     NEWS : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के.. <<     NEWS : जिला कारागृह और किशोर सम्प्रेक्षण गृह का.. <<     NEWS : तैलिक साहू समाज की नई नगर कार्यकारिणी.. <<     KHABAR : आरसेटी देवास की पहल- युवाओं को मिला एलईडी.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
January 22, 2025, 12:43 pm
KHABAR : अजा जजा छात्रावास आश्रमों में बाहरी व्यक्ति संगठनों का प्रवेश पूर्णत निषिद्ध, कलेक्टर बाथम ने जारी किया आदेश, पढ़े खबर 

Share On:-

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों आश्रमों में बाहरी व्यक्तियों संगठनों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध किया है। इस प्रकार की घटना यदि संज्ञान में आती है तो संबंधित व्यक्ति संगठन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जावेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त विभागों की विगत दिनों बैठक में निर्देशित किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावास में किसी भी प्रकार के बाहरी संगठनों के माध्यम से बैठक का आयोजन नहीं किया जावे। शासन नियम अनुसार छात्रावासों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है।
बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग (छात्रावास/आश्रम नियम 2019) की कंडिका 23 के अनुसार छात्रावास में अन्य/बाहरी व्यक्तियों का प्रवेशः- छात्रावास/आश्रमों में जिला प्रशासकीय अमला, जनप्रतिनिधि मंत्रीगण, विधायक, सांसद, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को प्रवेश हेतु जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। विशेषकर कन्या छात्रावास में उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रशासन की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE