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June 21, 2025, 7:55 pm
KHABAR : अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले आरोपियों को अलग अलग अपराध में 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित, पढ़े खबर 

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बड़वानी। अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले आरोपीयों को अलग अलग अपराध मे 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया’ बड़वानी 21 जून 2025/अवैध मादक पदार्थाे की खेती करने वाले मामलों की संख्या मे लगातार बढोत्तरी होती जा रही है। इसी कढी मे ग्राम दुधखेडा, रावत फल्या मे भी बेखौफ होकर कई लोगो द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधे लगा रखे थे। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस थाना वरला द्वारा दबिश देते हुए एक साथ तीन खेतो मे लगे गांजे के पौधो की धर पकड करने हेतु तीन टीम बनाकर कार्यवाही की गई। मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि घटना दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को पुलिस थाना वरला में पदस्थ स.उ.नि. निर्भयसिंह मुजाल्दे को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दुधखेडा रावत फल्या कच्चे रास्ते के पास नाले के स्टापडेम के दोनो तरफ अलग अलग खेतों मे गांजे के पौधे लगे हुए है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये मौका स्थल पर छिपते छुपाते हुए पहुँचने हेतु प्रायवेट वाहन पिकअप से घटना स्थल पर पहुँचे। जहां पर दर्शित हो रहा था कि कई खेतो मे गांजे के पौधे लगे है। अगर एक खेत पर कार्यवाही करने हेतु जायेंगे तो दूसरे खेत वाले गांजे के पौधे उखाडकर गायब कर फरार हो सकते है। इसलिये एक से अधिक टीम बनाकर खेतो मे दबिश देने हेतु 03 टीमे बनायी गई। पहली टीम का नेतृत्व स.उ.नि. निर्भयसिंह मुजाल्दे के द्वारा करते हुए दबिश देकर खेत की तलाशी लेने पर अभियुक्त श्रीराम के खेत से मादक पदार्थ गांजे के कुल 150 पौधे जप्त किये गये, जिनका वजन कुल 78 किलो 600 ग्राम पाये गये। दूसरी टीम का नेतृत्व स.उ.नि. सखावत अली के द्वारा करते हुए दबिश देकर खेत की तलाशी लेने पर अभियुक्त भागचंद के खेत से मादक पदार्थ गांजे के कुल 156 पौधे जप्त किये गये, जिनका वजन कुल 82 किलो 540 ग्राम पाये गये। तीसरी टीम का नेतृत्व स.उ.नि. मेहताब सिंह चौहान के द्वारा करते हुए दबिश देकर खेत की तलाशी लेने पर अभियुक्त दुणा के खेत से मादक पदार्थ गांजे के कुल 110 पौधे जप्त किये गये, जिनका वजन कुल 59 किलो 20 ग्राम पाये गये। उक्त अवैध मादक पदार्थ के पौधों की जाँच कर जप्त कर प्रकरण आरोपीयों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये। अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये तथा 20 जून 2025 को तीनों प्रकरणों मे तीनों आरोपीयों को विशेष न्यायाधीश रईस खान द्वारा 4-4 वर्षों का कठोर कारावास एवं रूपये 10,000-10,000/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जगदीश यादव (अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी) बडवानी के द्वारा की गई।
 

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