नीमच। पालतू कुत्ते के भौंकने और काटने की बात को लेकर हुए विवाद में एक-दूसरे के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले दोनों पक्षों के कुल 5 आरोपियों को न्यायालय ने सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा दिए गए निर्णय में एक पक्ष के 3 आरोपी जावेद पिता जमाल खां पठान (21 वर्ष) जाकिर पिता जमाल खां पठान (18 वर्ष) सलमा पति जमाल खां पठान (40 वर्ष) निवासी एकता कॉलोनी, नीमच को धारा 325/34 IPC के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000-3000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 323/34 IPC में 6-6 माह का सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
दूसरे पक्ष के 2 आरोपी-
कमल पिता छोटेलाल ग्वाला (35 वर्ष)
पूनमचंद उर्फ लाल पिता छोटेलाल ग्वाला (25 वर्ष)
निवासी स्कीम नंबर 9, नीमच को धारा 323/34 IPC के तहत 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 3000-3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
8 वर्ष पुरानी घटना-
एडीपीओ विपिन मंडलोई ने बताया कि घटना 29 मई 2017 की है। स्कीम नंबर 9 में पापड़ बेचने वाले एक बच्चे को कमल ग्वाला के कुत्ते ने काट लिया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई जो अगले दिन मारपीट में बदल गई।
फरियादी जावेद की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने लकड़ी और लात-घूंसों से जावेद, उसकी मां सलमा और भाई जाकिर के साथ मारपीट की। इसी प्रकार, दूसरे पक्ष के फरियादी कमल ग्वाला ने रिपोर्ट दी कि आरोपी फरसा व लकड़ी लेकर आए और उसके व उसके भाई पूनमचंद के साथ मारपीट की, जिसमें उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल कराकर प्रकरण की विवेचना पूर्ण की और न्यायालय में चालान पेश किया।
दोष सिद्ध होने पर सजा-
न्यायालय में अभियोजन ने सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोप सिद्ध कराए। इसके आधार पर न्यायालय ने दोनों पक्षों के आरोपियों को सजा सुनाई और अर्थदंड की संपूर्ण राशि दोनों पक्षों के घायल व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विपिन मंडलोई द्वारा की गई।
यह जानकारी रितेश कुमार सोमपुरा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय द्वारा दी गई।