मंदसौर। न्यायधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधीर सिंह निगवाल द्वारा बताया गया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को किया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिगृहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल, टेलीफोन बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रिलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जावेगा। लोक अदालत के संबंध में जानकारी एवं कठिनाई या किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के कार्यालयीन समय में जिला विधिक सहायता अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।