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December 10, 2025, 1:47 pm
BIG NEWS : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा ने सुनाया फैसला, अब इतने साल सलाखों के पीछे रहेगा मारूती वेन से टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाला आरोपी, पढ़े बद्रीलाल गुर्जर की खबर 

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मनासा। भूपेन्द्र आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा मारूती वेन को तेजगती व लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक सायकल चालक को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने वाले आरोपी अनिल पिता भेरूलाल राठौर, उम्र-35 वर्ष, निवासी-नगर पालिका कॉलोनी, जिला मन्दसौर को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ अरविंद थापक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व दिनांक 14.04.2017 को सुबह के लगभग 6 बजे मनासा-कुकड़ेश्वर रोड़ स्थित पेट्रौल पंप के पास की हैं। घटना दिनांक को मृतक दिनेश खाती सायकल से उसके खेत की तरफ जा रहा था कि आरोपी उसकी मारूती वेन को तजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया तथा मृतक की सायकल को टक्कर मारते हुवे उसके उपर मारूती वेन चढा दी थी, जिससे की मौके पर ही दिनेश की मृत्यु हो गई थी। घटना स्थल पर उपस्थित लोगो ने डायल 100 को बुलाया तथा मृतक को अस्पताल पँहुचाया था। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में मर्ग कायम की गई तथा मर्गजाँच के उपरांत थाना मनासा में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आवश्यक विवेचना के उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में चश्मदीद साक्षीगण ओमप्रकाश व रामलाल सहित सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अरविंद थापक द्वारा की गई।
 

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