नीमच। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमच ने जिले में संचालित समस्त नर्सिंग होम, क्लिनिक एवं लैब संचालकों से अपने पंजीयन एवं लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण कराने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नीमच द्वारा जारी पंजीयन एवं लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है।
अतः संबंधित संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे 25 जनवरी 2026 तक आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। समय सीमा में नवीनीकरण नहीं कराने की स्थिति में संबंधित स्वास्थ्य संस्था प्रमुख स्वयं जवाबदेह होंगे।