नीमच। जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा तथा विद्यार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसी दायरे में खोमचा, ठेला अथवा लारी लगाने पर भी रोक लगाई गई है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर केवल कलेक्टर के अधिकृत प्रतिनिधि को ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित रहेगा। नकल अथवा सामूहिक नकल करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं की तलाशी केवल महिला शिक्षिकाओं द्वारा ही ली जाएगी।
इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य सुसंगत कानूनों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।