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March 9, 2026, 5:15 pm
BIG NEWS : कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने एनडीपीएस के आरोपी केरी के दशरथ सौंधिया के लिए जारी किया बड़ा आदेश, 6 माह की अवधि तक इन जिलों की सीमाओं से रहेगा दूर, पढ़े खबर 

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नीमच। जिला मजिस्‍ट्रेट हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क-ख) के तहत अनावेदक दशरथ पिता बापूसिह सौंधिया राजपूत, निवासी  केरी,  थाना जीरन को जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला बदर अवधि में दशरथ नीमच जिले की राजस्‍व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन एवं देवास, आगर मालवा जिले की राजस्‍व सीमा में 06 माह की अवधि तक प्रवेश नहीं कर सकेंगा। उल्‍लैखनीय है, कि अनावेदक दशरथ पिता बापूसिह सोंधिया के विरूद्ध विभिन्‍न पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्‍ट के तहत अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।  

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