उज्जैन। राहवीर योजना एवं पीएम राहत योजना (सडक दुर्घटना पीडित के लिए नकदीरहित उपचार योजना) के सफल क्रियान्वयन के लिए निजी अस्पताल प्रबंधकों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन 09 मार्च का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन डॉ. अशोक कुमार पटेल के निर्देशन में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन में किया गया।प्रशिक्षण डॉ. सुनीता परमार जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी, विपिन महावर डी आई ओ., डॉ. शिव मेन्या नोडल अधिकारी पी.एम. राहत एवं राहवीर योजना, सन्नी यादव डी आई एम, लालसिंह राठौड़ आयुष्मान कोआर्डिनेटर के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में अलग-अलग निजी अस्पतालों के 30 प्रतिनिधियों को राहवीर योजना के तहत गोल्डन आर में दुर्घटना पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति व्यक्तियों को राहवीर नामांकित करने की प्रक्रिया को विस्तृत रुप से समझाया गया। साथ ही पीएम राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को उपचार प्रदान करने के दौरान योजना के अंतर्गत ट्रांसैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उपचार राशि के लिये दुर्घटना पीड़ितों का पंजीयन करना तथा योजना से जुड़े समस्त नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई।राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आर (दुर्घटना से एक घंटे के अंदर) नजदीकी अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को शासन द्वारा रुपये 25000 का इनाम दिया जाता है। पीएम राहत योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ित को योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में दुर्घटना की तिथि से 7 दिवस की अवधि तक 1.5 लाख रुपए तक का नकदीरहित उपचार उपलब्ध कराया जाता है।