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March 11, 2026, 7:06 pm
KHABAR : कलेक्टर ऋजु बाफना द्वारा अभिलेखों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115(3) के तहत आदेश किया पारित, पढे़ दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर 

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शाजापुर। कलेक्टर ऋजु बाफना द्वारा अभिलेखों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115(3) के तहत आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के अनुसार शाजापुर कस्बे के सर्वे क्रमांक 193 (रकबा 0.136 हेक्टेयर) एवं सर्वे क्रमांक 194 (रकबा 0.084 हेक्टेयर) के वर्तमान इन्द्राज को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।


साथ ही उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में पुनः उसके मूल स्वरूप “शासकीय आबादी / पड़ती” के रूप में दर्ज करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।


कलेक्टर ऋजु बाफना ने अनावेदक साबिर वारसी पुत्र शमीम वारसी, निवासी शाजापुर द्वारा किए गए अतिक्रमण (आरा मशीन) को हटाकर भूमि का कब्जा शासन द्वारा लेने के भी निर्देश दिए हैं।


इसके अतिरिक्त कलेक्टर बाफना ने तहसीलदार, तहसील शाजापुर को निर्देशित किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में आदेश का अमल करते हुए पालन प्रतिवेदन तत्काल कलेक्टर न्यायालय, जिला शाजापुर को प्रस्तुत किया जाए।


यह आदेश दिनांक 11 मार्च 2026 को जारी किया गया है।

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