चित्तौड़गढ़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिले भर में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश मान सिंह चूंडावत की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में बैंक, बीमा, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों के प्री-लिटिगेशन और राजस्व न्यायालय के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल के अनुसार, प्रकरणों की संख्या के अनुरूप जिले में कुल 14 बैंचेज बनाई गई हैं। जिला मुख्यालय पर 3 और ताल्लुका मुख्यालयों पर 11 बैंचेज कार्यरत होंगी। प्रत्येक बैंच में न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में और राजस्व अधिकारी या अधिवक्ता सदस्य के रूप में शामिल होंगे। प्रकरणों के चिन्हित होने के बाद पक्षकारों में पूर्व प्री-काउंसलिंग कराई गई, जिससे संभावित सुलह के अवसर सुनिश्चित किए गए।
इस बार नोटिसों की तामील के लिए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त ताल्लुका मुख्यालयों में अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प रखे गए हैं, ताकि उपस्थित न हो पाने वाले पक्षकार भी ऑनलाइन मोड से शामिल होकर अपने प्रकरण का निस्तारण करवा सकें।
प्राधिकरण सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित दीवानी प्रकरणों में पहले दिए गए न्याय-शुल्क की वापसी का प्रावधान है और निर्णय में अपील वर्जित होने से मुकदमे का अंतिम निपटान सुनिश्चित होता है। इस अवसर पर सभी पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
लोक अदालत और उससे जुड़ी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ हेल्पलाइन नं. 8306002112 तथा नालसा हेल्पलाइन नं. 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।