नीमच। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को शासन द्वारा मार्च और अप्रैल 2026 माह की राशन सामग्री एक साथ वितरित की जा रही है। दोनों माह का राशन 15 अप्रैल 2026 तक वितरित किया जाएगा।
राशन प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर लगी पीओएस मशीन पर दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। पहली बार मार्च माह के लिए और दूसरी बार अप्रैल माह के लिए अंगूठा लगाना आवश्यक रहेगा। दोनों बार सत्यापन होने के बाद उचित मूल्य दुकान का विक्रेता दोनों माह की राशन सामग्री एक साथ प्रदान करेगा।
खाद्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र परिवारों से अपील की गई है कि वे 15 अप्रैल 2026 से पहले किसी भी उचित मूल्य दुकान से दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन कर अपनी पात्रतानुसार मार्च और अप्रैल माह का राशन प्राप्त कर लें।