उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोशन कुमार सिंह ने चार व्यक्तियों को छह-छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला बदर किए गए व्यक्तियों में थाना जीवाजीगंज निवासी अजरिया उर्फ अजहर उर्फ अजहरुद्दीन पिता मेहरुद्दीन खान, थाना बड़नगर निवासी जुबेर पिता मुन्ना उर्फ अजीजुद्दीन, थाना नानाखेड़ा निवासी अजय पिता कैलाश बागडिया तथा थाना चिमनगंज मंडी निवासी मोहम्मद शेरू खान पिता मुंशी खान शामिल हैं।
जारी आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन सभी व्यक्तियों को उज्जैन जिले के साथ ही सीमावर्ती जिलों- देवास, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, धार एवं आगर मालवा की राजस्व सीमाओं से छह माह की अवधि के लिए बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उज्जैन जिले के न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित है, तो वे नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें पूर्व में संबंधित थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी और पेशी के बाद तत्काल जिला बदर आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।