BREAKING NEWS
BIG NEWS : एमपी में राज्यसभा चुनाव, नामांकन के साथ.. <<     VIDEO NEWS: 2 साल पुरानी सड़क दुर्घटना पर फिर उठा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अधिकमास में कोटड़ाबुजुर्ग का कल्पवृक्ष.. <<     BIG NEWS : एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका, हुजूर से पूर्व.. <<     VIDEO NEWS: जेठ-जेठानी ने महिला पर किया जानलेवा हमला,.. <<     दूषित पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं.. <<     लापरवाही की भेंट चढ़ी मासूम की जिंदगी! सेगांव.. <<     VIDEO NEWS: मानसून से पहले ही मेहरबान हुए बादल, MP में.. <<     KHABAR : दस्तावेज दुरुपयोग और झूठे केस में फंसाने.. <<     VIDEO NEWS: 'वोट बैंक नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : दो साल पुरानी सड़क दुर्घटना पर उठे सवाल,.. <<     KHABAR : जेठ-जेठानी पर मारपीट और जान से मारने की.. <<     अवैध रेत परिवहन रोकने चंबल घाटों पर उतरी.. <<     VIDEO NEWS: 200 साल पुराने बालाजी मंदिर पर संकट!, आस्था.. <<     KHABAR : 45 लाख विश्वकर्मा समाज की ताकत का होगा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मुरैना में अवैध रेत खनन पर प्रशासन सख्त,.. <<     KHABAR : नीमच में 200 साल पुराने माधोपुरी बालाजी.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
March 31, 2026, 6:33 pm
BIG NEWS : नीमच जिला जल अभावग्रस्त घोषित, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जारी किय आदेश, नलकूप खनन पर प्रतिबंध, जून माह की इस तारीख तक लागू रहेगा निर्णय, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। संभावित पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नीमच जिले को ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित किया है। इसके साथ ही जल स्रोतों के उपयोग और नलकूप खनन पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी जल स्रोतों- नदी, नहर, झील, नाला, झरना, नलकूप एवं कुओं से पेयजल के अलावा अन्य उपयोग के लिए पानी निकालने पर रोक लगाई गई है।

भूजल स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए निजी एवं अशासकीय नलकूप खनन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति के बोरिंग मशीन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर मशीन जब्त कर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 5 हजार रुपये तक का जुर्माना और पुनरावृत्ति पर 10 हजार रुपये जुर्माना या 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके पालन की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नीमच को सौंपी गई है।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE