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April 25, 2026, 12:52 pm
REPORT : बस से डोडाचूरा तस्करी करने वाले आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास, 39.600 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ पकड़ाया था आरोपी, न्यायालय ने लगाया 75 हजार का जुर्माना, पढ़े खबर 

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नीमच। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावद, जिला नीमच के विनोद कुमार पाटीदार ने अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी प्रकाश पिता जवाहरलाल विश्नोई (27 वर्ष), निवासी खेड़ी ढाणी, थाना डांगियावास, जिला जोधपुर (राजस्थान) को धारा 8(सी)/15(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि घटना 7 फरवरी 2022 की रात लगभग 11 बजे की है। उस समय केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के निवारक दल द्वारा नयागांव आरटीओ बैरियर पर वाहनों की जांच की जा रही थी।

इसी दौरान मंदसौर की ओर से आ रही एम.आर. ट्रैवल्स की बस को रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान बस की डिक्की में रखे दो संदिग्ध सफेद कट्टे मिले, जो आरोपी के बताए गए। दोनों कट्टों की तलाशी लेने पर उनमें कुल 39.600 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ।

निवारक दल ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ जब्त किया तथा आवश्यक जांच के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विचारण के दौरान सीबीएन के विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार एरन ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान प्रस्तुत कर अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया और आरोपी को कठोर दंड देने की मांग की। न्यायालय ने सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार एरन द्वारा की गई तथा सहयोग अधिवक्ता दीपशिखा रावल ने प्रदान किया।

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