चित्तौड़गढ़। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) दिनेश धाकड़ ने जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (नगरपालिका) एवं उपखंड अधिकारियों/उपखंड मजिस्ट्रेटों-कपासन, बेगूं, चित्तौड़गढ़, निंबाहेड़ा, बड़ीसादड़ी, भूपालसागर एवं रावतभाटा को राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
धाकड़ ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राजस्थान राजपत्र में 8 अप्रैल 2021 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 एवं धारा 24 में संशोधन किया गया है।
संशोधित प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांगजन को भी शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुपालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को अधिनियम एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करने तथा आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संशोधित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जिससे नगरीय निकायों में दिव्यांगजनों की सहभागिता और प्रतिनिधित्व को भी उचित स्थान मिल सके।