BREAKING NEWS
रतलाम में शिक्षक के ट्रांसफर के विरोध में.. <<     खरगोन में रास्ता पूछने के बहाने हमला कर लूट, 36.. <<     VIDEO NEWS: नीमच में पहली बार हुआ सामूहिक अर्क विवाह,.. <<     खरगोन के पीपलगोन में लाखों की सीसी सड़क.. <<     VIDEO NEWS: राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर नीमच में.. <<     VIDEO NEWS: जमीन सौदा बना विवाद,भुगतान मांगने पर जान.. <<     BIG NEWS : नीमच में सनातन परंपरा का अनुपम संगम, भड़ली.. <<     KHABAR : राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में भौरासा.. <<     BIG NEWS : देश की राजधानी दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष.. <<     BIG NEWS : मनासा-रामपुरा बायपास पर सीबीएन का बड़ा.. <<     NEWS : जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस.. <<     NEWS : शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ अभियान के तहत.. <<     BIG NEWS : नशा तस्करों के मंसूबों पर फिरा पानी,.. <<     NEWS : सालवी समाज की बैठक में तैयारियों पर मंथन,.. <<     NEWS : पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत ने.. <<     NEWS : नशे को न कहें, सपनों को हाँ कहें,.. <<     NEWS : वर्ष 2026-27 की भूमि बाजार दरों पर मंथन, जिला.. <<     KHABAR : आदिवासी पारधी समाज की प्रेरणास्रोत.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
July 22, 2026, 10:32 am
NEWS : राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम-2021 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को जारी किए निर्देश, पढ़े रेखा खाबिया की खबर 

Share On:-

चित्तौड़गढ़। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) दिनेश धाकड़ ने जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (नगरपालिका) एवं उपखंड अधिकारियों/उपखंड मजिस्ट्रेटों-कपासन, बेगूं, चित्तौड़गढ़, निंबाहेड़ा, बड़ीसादड़ी, भूपालसागर एवं रावतभाटा को राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

धाकड़ ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राजस्थान राजपत्र में 8 अप्रैल 2021 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 एवं धारा 24 में संशोधन किया गया है।

संशोधित प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांगजन को भी शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुपालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को अधिनियम एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करने तथा आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संशोधित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जिससे नगरीय निकायों में दिव्यांगजनों की सहभागिता और प्रतिनिधित्व को भी उचित स्थान मिल सके।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE