नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में औषधि विक्रय संस्थानों के लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से एनआरएक्स एवं नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली दवाओं के क्रय-विक्रय और रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।
इसी क्रम में औषधि निरीक्षक, नीमच द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर्स के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर दो संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिला नीमच द्वारा लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के तहत मेसर्स श्री भैरवनाथ मेडिकल एंड जनरल स्टोर, रघुनाथपुरा, सिंगोली का लाइसेंस 5 दिवस तथा आशीष मेडिकलोज, मोरवन का लाइसेंस 3 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली दवाओं के क्रय-विक्रय संबंधी रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।