BREAKING NEWS
KHABAR : उज्जैन में 2 हजार के डिवाइस से 9 चोर.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     NEWS : दुर्ग पर लपकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई,.. <<     KHABAR : नगर परिषद चुनाव, कांग्रेस ने सभी वार्डों.. <<     BIG NEWS : पंजाब से चित्तौड़ तक फैला तस्करी नेटवर्क,.. <<     KHABAR : सिंहस्थ कार्यों में गुणवत्ता से समझौता.. <<     KHABAR : कलेक्टर एवं विधायक ने पिपलौदा के.. <<     KHABAR : बच्चों के साथ जमीन पर बैठे कलेक्टर-विधायक,.. <<     KHABAR : मिलावट की आशंका में 100 किलो मावा जब्त,.. <<     KHABAR : सांदीपनि विद्यालय में कलेक्टर ने बोर्ड.. <<     BIG NEWS : क्रमांक-2 खेल मैदान बचाने की मांग को लेकर.. <<     KHABAR : औषधि विक्रय में अनियमितता पर दो मेडिकल.. <<     BIG NEWS : सिंगोली में नशे की बड़ी खेप पर पुलिस का.. <<     KHABAR : एमडीएम एवं आंगनवाड़ी में कार्यरत महिला.. <<     KHABAR : पुरानी रंजिश और चोरी के शक में युवक पर.. <<     BIG NEWS : नीमच में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जब.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
August 21, 2026, 6:59 pm
KHABAR : औषधि विक्रय में अनियमितता पर दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, सिंगोली के श्री भैरवनाथ मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 5 दिन, मोरवन के आशीष मेडिकलोज का 3 दिन निलंबित, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में औषधि विक्रय संस्थानों के लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से एनआरएक्स एवं नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली दवाओं के क्रय-विक्रय और रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

इसी क्रम में औषधि निरीक्षक, नीमच द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर्स के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर दो संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिला नीमच द्वारा लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के तहत मेसर्स श्री भैरवनाथ मेडिकल एंड जनरल स्टोर, रघुनाथपुरा, सिंगोली का लाइसेंस 5 दिवस तथा आशीष मेडिकलोज, मोरवन का लाइसेंस 3 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली दवाओं के क्रय-विक्रय संबंधी रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE