नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर जिले में अमानक बीजों के विक्रय के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक एन.एस. रावत ने बताया कि बीज निरीक्षकों ने विभिन्न बीज विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिए थे। इन्हें परीक्षण के लिए अधिकृत बीज परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया।
परीक्षण में अमानक पाए गए बीजों के संबंध में संबंधित विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 16 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
निलंबित विक्रेताओं में श्रीराम कृषि सेवा केंद्र लासुर, मंदरा एग्रो सिंगोली, श्री राम ट्रेडर्स सिंगोली, धाकड़ कृषि सेवा केंद्र नीमच, शांति सागर एग्रीटेक एलएलपी नीमच, ओम खाद बीज रतनगढ़, श्री सांवलिया बीज भंडार कुकड़ेश्वर, बालाजी बीज भंडार सिंगोली, श्री देव कृषि सेवा केंद्र कदवासा, आनंद कृषि क्लीनिक कुकड़ेश्वर, जोशी एग्रो एजेंसी नीमच, संदीप एग्रोटैक नीमच, अंबिका एग्रो एजेंसी रामपुरा, पालीवाल बीज भंडार नीमच, पाटीदार कृषि बाजार नीमच एवं अंबिका बीज भंडार नीमच शामिल हैं।
गुणवत्ता को लेकर लगातार निगरानी-
कृषि विभाग द्वारा जिले में बीज विक्रय प्रतिष्ठानों का निरंतर निरीक्षण एवं नमूना परीक्षण किया जा रहा है। विभाग ने बीज विक्रेताओं को केवल निर्धारित गुणवत्ता वाले और वैध दस्तावेजों के साथ उपलब्ध बीजों का विक्रय करने के निर्देश दिए हैं। अमानक अथवा बिना वैध अनुज्ञप्ति के बीज विक्रय पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई बीज अधिनियम, 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों के तहत की गई है।