चित्तौड़गढ़। नगर निकाय आम चुनाव-2026 के तहत राज्यपाल द्वारा मतदान दिवस, मतदान समाप्ति के बाद 48 घंटे की अवधि तथा मतगणना दिवस को सूखा दिवस घोषित किया गया है। इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसरण में जिले के संबंधित नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार प्रथम चरण में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद, बेगूं एवं रावतभाटा नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्रों में 7 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे से 9 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।
इसी प्रकार द्वितीय चरण में निंबाहेड़ा नगर परिषद तथा बड़ीसादड़ी, कपासन एवं आकोला नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्रों में 9 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे से 11 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।
इसके अतिरिक्त 14 सितंबर 2026 को मतगणना दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ एवं निंबाहेड़ा नगर परिषद तथा बड़ीसादड़ी, कपासन, आकोला, बेगूं एवं रावतभाटा नगरपालिका क्षेत्रों में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं अन्य सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्रों में घोषित सूखा दिवस की प्रभावी एवं पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए।